छत्तीसगढ़ सरकार कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण दीलवाने के लिए सक्रीय है सभी कार्यस्थलों में आतंरिक परिवाद समिति का गठन किया जा रहा है
महिलाओं की सुरक्षा... सुनिश्चित करवाने के लिए आपके जैसी “दृढ़ निश्चयी” महिला की जरूरत है और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करवाना अब आपके हाथ में है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ने कार्यस्थल पर कार्यरत सभी ओहदेदार / प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को आतंरिक परिवाद समिति का सदस्य बनाने का प्राधिकार दिया है इसके साथ – साथ एक बाहरी सदस्य जिसको लैंगिक उत्पीडन के विषय कार्यान्वित करने की प्रकिया की जानकारी हो और व्यथित महिला / पुरुष को संरक्षण प्रदान करने का ज्ञान और सक्षमता हो ऐसे व्यक्ति को आतंरिक परिवाद समिति का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है तथा कार्यस्थल पर कार्यरत सभी लोगों के लिए संगोष्ठी, अभिविन्यास कार्यक्रम और लैंगिक उत्पीडन से मुक्त कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रभावी नियम कानून की जानकारी देने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विधि निर्देश भी इस अधिनयम में दिया गया है इसलिए आप भी सक्रिय हो जाइये, और सामाजिक उत्थान के लिए अपनी भागीदारी दीजिये l
