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इंदौर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम,वन स्टॉप सेंटर में अभी तक 15683 प्रकरण पंजीकृत कर समाधानित किए गए

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अंतर्गत 2,36,624 महिलाएं लाभान्वित,   वन स्टॉप सेंटर में अभी तक 15683 प्रकरण पंजीकृत कर समाधानित किए गए,    कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सखी निवास की महत्वपूर्ण भूमिका   केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा पोषित एवं सहायित महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सखी निवास और वन स्टॉप सेंटर , बच्चों और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में प्रमुखता से कार्य कर रहे है। ‘ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना’ के अंतर्गत इंदौर जिले में अब तक 2,36,624 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए इंदौर जिले को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। ‘ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के तहत इंदौर जिले में जन्म लिंगानुपात में सुधार आया है। NFSH-4 के सर्वे में जन्म लिंगानुपात ( SRB) 849 था | NFSH-5 के सर्वे में बढ़कर 996 हो गया है। इस हेतु जिले की सभी 674 सोनोग्राफी मशीन में ट्रेकिंग डिवाइस इंस्टाल ...

छत्तीसगढ़ की सशक्त समाजसेवी महिलाओं को जानकारी उपलब्ध करवाने वाले डिजिटल मंच पर प्रकाशित की गई है सारी जानकारी.............. जानिये कैसे आप भी बन सकती है स्कुल, कॉलेज, अस्पताल, उद्योग, शासकीय कार्यालयों जैसे संस्थान के आंतरिक परिवाद समिति की सदस्य ........................................................ पढ़िए और जानिए एक सशक्त महिला होने का अवसर आपके पास भी कैसे है ! ................................... उम्र, शैक्षणिक योग्यता, राजनैतिक पद जैसे विषय आपको अपनी सशक्त प्रशासनिक भूमिका बनाने से रोक नहीं सकते हैं .................................. क्योकि महिलाओं के मुद्दों को दृढ़ता से रखने की सक्षमता रखने वाली महिला को आतंरिक परिवाद समिति का सदस्य बनाया जाता है .... नीचे लिखी है पूरी जानकारी 👇👇👇

  पहल करिये आंतरिक परिवाद समिति का गठन करवाने के लिए पहल करिये यदि आप कामकाजी महिला है तो अपने कार्यालय में इस समिति का गठन करवाईये और यदि कामकाजी महिला नहीं हैं तो अपने आस पास के कार्यस्थलों में आंतरिक परिवाद समिति बनवाने के लिए पहल करिए जानकारी मांगिये आपकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करवाना अब आपके हाथों में है क्योंकि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 आपको यह अधिकार प्रदान करता है की आप जिस भी कार्यक्षेत्र में जायेंगे वहां आपको उस कार्यक्षेत्र की आंतरिक परिवाद समिति का संरक्षण मिले इसलिए सभी कार्यस्थलों से आंतरिक परिवाद समिति गठन की जानकारी मांगिये |   भागीदारी दीजिए जिन कार्यस्थलों के नियोक्ताओं ने स्वविवेक से अपने कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया है उन कार्यस्थलों के कामकाजी माहौल को गरिमापूर्ण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करिए और इस विषय की जानकारी को साझा करने का माध्यम बनिए । प्रश्न पुछिये ? जिन कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है ऐसे कार्यस्थलों के नियोक्ता...

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