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सरकार ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया

  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी और नुकसानदायक कंटेंट के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत , इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्यय से कंटेंट को हटाने की टाइमलाइन जल्द से जल्दन होनी चाहिए और जांच-पड़ताल की प्रणाली मजबूत होनी चाहिए सरकार की नीति का उद्देश्‍य महिलाओं और बच्चों समेत इंटरनेट यूजर के लिए एक खुला , सुरक्षित , भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यवर्ती मार्गनिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली , 2021 ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैर-कानूनी और नुकसानदायक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा बनाया है। सोशल मीडिया पर सीएसएएम सामग्री: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापन के फैलने की खबरों को गंभीरता से लिया है और संबंधित मध्‍यवर्ती संगठन से विस्‍तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम , 2000 ( आईटी अधिनियम) ...

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