महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, अधिक समावेशी डिजिटल भारत का निर्माण , सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना" है
महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मुख्य विशेषताएं · राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। यही आयोग भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय वैधानिक निकाय है। · घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , 2005 ( पीडब्ल्यूडीवीए) , और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ( रोकथाम , निषेध और निवारण ) अधिनियम , 2013 जैसे मजबूत कानूनी ढांचे लागू किए गए हैं। · सरकार समर्थित योजनाएं जैसे मिशन शक्ति , वन स्टॉप सेंटर , महिला हेल्पलाइन (181), और स्वाधार गृह संकट में महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता प्रदान करती हैं। · प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म जैसे- शी - बॉक्स और महिला सहायता डेस्क रिपोर्टिंग और समय पर न्याय तक पहुंच में सुधार करते हैं। प्रस्तावना 25 नवंबर - महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस - विश्व स्तर पर गहरी छाप छोड़ता है। सरकारें ...