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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रसार एवं जागरूकता पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने आज यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम , 2012 और बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) सीएएल (पीएंडआर) अधिनियम , 1986 के प्रसार एवं जागरूकता के संबंध में ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य मंत्रालयों , राज्य पुलिस विभागों , एससीपीसीआर , गैर सरकारी संगठनों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।   पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा - एनसीपीसीआर की अध्यक्ष सुश्री तृप्ति गुरहा ने मुख्य भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पोक्सो अधिनियम , 2012 और सीएएल (पी एंड आर) अधिनियम ,1986 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्‍यवस्थित   जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इन क्षेत्रों में आयोग की विभिन्न पहलों को भी रेखांकित किया। उन्होंने सही मायने में बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हितधारक से सहकार्य और सहयोग की मांग की। एनसीपीसीआर की सदस्य (एलआरसी) सुश्री प्रीति भारद्वाज दलाल ने पोक्सो अधिनियम के बारे में जागर...

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