महिलाओं के लिए कार्यस्थल में समावेशिता सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर समावेशिता , कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महिला-केंद्रित पहल की हैं। इन उपायों में , अन्य बातों के साथ-साथ , निम्नलिखित शामिल हैं : · 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) प्रदान किया जाएगा। · सीसीएल का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारी के विकलांग बच्चे के मामले में 22 वर्ष की आयु सीमा हटा दी गई। · सीसीएल की न्यूनतम अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई। · सीसीएल के दौरान मुख्यालय छोड़ने और विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति। · सीसीएल के दौरान अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) की अनुमति देना। · 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। · ...
एक पहल, मेरी भी...
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महिलाओं का डिजिटल मंच है... जो कामकाजी महिलाओं को... संरक्षण प्रदान करने वाले कानून की पूरी जानकारी देता है और... इन विषयों पर कार्य कर रहे लोगो से परिचय भी करवाता है...