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सर्व क्षेत्रांतील महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि छळमुक्त वातावरण निर्माण होईल याची सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुन्हा अधोरेखित करणे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013 (पॉश कायदा) च्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे

 

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने उद्या (14 फेब्रुवारी 2026) विज्ञान भवन येथे कामाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षा (शी-बॉक्स) विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन, केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बीजभाषण करणार तसेच राष्ट्रीय कार्यस्थळ सुरक्षा प्रतिज्ञा देणार

 कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि छळमुक्त वातावरण निर्माण करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली जाणार

 महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने उद्या (14 फेब्रुवारी 2026) विज्ञान भवन इथे कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा (शी-बॉक्स) या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. यासोबतच केंद्र सरकारची मंत्रालये/विभाग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्गत समित्या/स्थानिक समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, समन्वय अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय संस्था, उद्योग क्षेत्रातील आघाडीची व्यक्तिमत्वे, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी देखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

सर्व क्षेत्रांतील महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि छळमुक्त वातावरण निर्माण होईल याची सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुन्हा अधोरेखित करणे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013 (पॉश कायदा) च्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने 29 ऑगस्ट 2024 रोजी शी-बॉक्स या पोर्टलचा प्रारंभ केला होता. हे पोर्टल म्हणजे एक सुरक्षित, वापरकर्त्यांसाठी सुलभ, बहुभाषिक आणि गोपनीयतेच्या तत्वाचे काटेकोर पालन करणारे एक खिडकी व्यासपीठ आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन तक्रार दाखल करणे, ती संबंधित अंतर्गत किंवा स्थानिक समितीकडे आपोआप वर्ग करणे आणि तक्रारीचा वास्तव वेळेतील माग घेणे शक्य होते. पॉश या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधितांना मदत करणे, आणि त्याला समांतरपणे पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्वात वृद्धी घडवून आणणे हा यामागचा उद्देश आहे.

 

हे पोर्टल माहितीचा स्रोत म्हणूनही उपयुक्त असून, या पोर्टलच्या माध्यमातून कामाच्या ठिकाणांवरील व्यवस्थापनाला समित्यांचे तपशील, वार्षिक अहवाल तसेच जागरूकता आणि प्रशिक्षण विषयक उपक्रमांसह अनुपालनाशी संबंधित माहिती अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या परिषदेअंतर्गत उद्घाटन सत्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गोलमेज चर्चा, शी-बॉक्स बोधचिन्हाचे अनावरण, पॉश कायद्यासंबंधी देशव्यापी प्रशिक्षण व्हिडिओ आणि माहितीपर-शिक्षण विषयक-संवादविषयक (आयइसी) साहित्याचे प्रकाशन अशा प्रकारच्या आयोजनाचे नियोजन केले गेले आहे. यासोबतच 'कर्मयोगी भारत' पोर्टलवरील उपलब्ध पॉश प्रशिक्षणाची सुविधा प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सर्वांना राष्ट्रीय कार्यस्थळ सुरक्षा प्रतिज्ञा देतील आणि त्यानंतर त्यांचे बीजभाषण होईल.

या परिषदेच्या निमित्ताने पॉश कायद्याचे अनुपालन आणि कामाच्या ठिकाणाची कार्यसंस्कृतीला अधिक बळकट करण्यासंबंधीची राष्ट्रीय गोलमेज चर्चाही होणार आहे. या चर्चेत प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रावर भर दिला जाईल. याशिवाय कामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षेबाबतच्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धती या विषयावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था आणि बहुपक्षीय संस्थांचा सहभाग असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गोलमेज चर्चेचे आयोजनही करण्यात आले आहे. सुरक्षित कामाच्या ठिकाणांच्या संदर्भातील वचनबद्धतेला चालना देण्यासाठी या परिषदेत पॉश कायद्याविषयी एक ऐच्छिक अनुपालन अनूसूचीचे प्रकाशन देखील केले जाणार आहे.

या परिषदेच्या निमित्ताने सरकारी आणि खासगी क्षेत्रासह 100 पेक्षा जास्त संस्थांमधील सुमारे 1,500 प्रतिनिधी एकत्र येतील अशी अपेक्षा आहे. https://webcast.gov.in/mwcd/ या लिंकवरून हा कार्यक्रम वेबकास्टच्या स्वरुपात ऑनलाईन पाहता येणार आहे. ही परिषद म्हणजे पॉश कायद्याअंतर्गच्या अधिकारांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, अनुपालनात वृद्धी घडवून आणणे  वाढवणे, शी-बॉक्स चा अवलंब करण्याला प्रोत्साहन देणे तसेच, सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामाची ठिकाणे निर्माण करण्याच्या बाबतीत भारताला आघाडीवर नेणे, आणि या सगळ्यांच्या  माध्यमातून एक सकारात्मक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठीचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

SHe-Box महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत सुरक्षित, गोपनीय और आत्मविश्वास के साथ दर्ज करने का सशक्त माध्यम प्रदान करता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक महिला का अधिकार है। आइए, नीति-निर्माताओं, नेतृत्वकर्ताओं और परिवर्तन के अग्रदूतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सम्मेलन: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (SHe-Box) में सहभागिता करें और सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिवेश के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाएँ।

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नितीन फुल्लुके / तुषार पवार/परशुराम कोर(Release ID: 2227414) अभ्यागत कक्ष : 2513 FEB 2026 by PIB Mumbai

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  पहल करिये आंतरिक परिवाद समिति का गठन करवाने के लिए पहल करिये यदि आप कामकाजी महिला है तो अपने कार्यालय में इस समिति का गठन करवाईये और यदि कामकाजी महिला नहीं हैं तो अपने आस पास के कार्यस्थलों में आंतरिक परिवाद समिति बनवाने के लिए पहल करिए जानकारी मांगिये आपकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करवाना अब आपके हाथों में है क्योंकि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 आपको यह अधिकार प्रदान करता है की आप जिस भी कार्यक्षेत्र में जायेंगे वहां आपको उस कार्यक्षेत्र की आंतरिक परिवाद समिति का संरक्षण मिले इसलिए सभी कार्यस्थलों से आंतरिक परिवाद समिति गठन की जानकारी मांगिये |   भागीदारी दीजिए जिन कार्यस्थलों के नियोक्ताओं ने स्वविवेक से अपने कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया है उन कार्यस्थलों के कामकाजी माहौल को गरिमापूर्ण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करिए और इस विषय की जानकारी को साझा करने का माध्यम बनिए । प्रश्न पुछिये ? जिन कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है ऐसे कार्यस्थलों के नियोक्ता...

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