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एमएसडीई ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अपने अधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया

meribhagidari

 जेंडर आधारित हिंसा रोकने के लिए 'अब कोई बहाना नहीं' की यह शपथ दिलाई
'जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता के १६  दिन' के वार्षिक अभियान के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम,२०१३  के अंतर्गत अपने अधिकारियों के लिए कौशल भवन, नई दिल्ली में दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन हुआ।

उद्घाटन सत्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारीजी  के साथ-साथ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व  संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। श्री तिवारीजी  ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रत्येक अधिकारी के लिए कार्यस्थल पर उचित आचरण करने के लिए जागरूकता पैदा करने में बहुत ही  महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि , यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण कार्यस्थल संस्कृति का हिस्सा बने। उन्होंने इस संबंध में गठित समिति के सदस्यों को नियमित रूप से समीक्षा बैठक करने तथा अधिनियम के सीखने के सार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है ।

संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय की उप कंट्री प्रतिनिधि सुश्री कांता सिंह ने मंत्रालय में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास व  उद्यमिता मंत्रालय के प्रयासों और कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न रोकने की उसकी समर्पित प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने पूरे कर्मचारियों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करने वाले पहले मंत्रालयों में से एक होने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की सराहना की। सुश्री सिंह ने महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों तथा भविष्य के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को रोकने की क्षमता पर बल दिया।

महिला

मंत्रालय के अधिकारियों ने जेंडर आधारित हिंसा रोकने के लिए चार शक्तिशाली शब्द 'अब कोई बहाना नहीं' इन शब्दों का भी संकल्प लिया।

 दो दिवसीय के इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण न केवल यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया, बल्कि शिकायत प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आयोजित किया गया था। यह पहल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए सक्रिय उपाय करने के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रयास का एक हिस्सा है और अपने भारत देश के समावेशी विकास के लिए आर्थिक एजेंटों तथा समान भागीदारों के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

एमजी/एआर/एजी/ओपीप्रविष्टि तिथि: 07 DEC 2023 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 1983735) आगंतुक पटल : 69

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  पहल करिये आंतरिक परिवाद समिति का गठन करवाने के लिए पहल करिये यदि आप कामकाजी महिला है तो अपने कार्यालय में इस समिति का गठन करवाईये और यदि कामकाजी महिला नहीं हैं तो अपने आस पास के कार्यस्थलों में आंतरिक परिवाद समिति बनवाने के लिए पहल करिए जानकारी मांगिये आपकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करवाना अब आपके हाथों में है क्योंकि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 आपको यह अधिकार प्रदान करता है की आप जिस भी कार्यक्षेत्र में जायेंगे वहां आपको उस कार्यक्षेत्र की आंतरिक परिवाद समिति का संरक्षण मिले इसलिए सभी कार्यस्थलों से आंतरिक परिवाद समिति गठन की जानकारी मांगिये |   भागीदारी दीजिए जिन कार्यस्थलों के नियोक्ताओं ने स्वविवेक से अपने कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया है उन कार्यस्थलों के कामकाजी माहौल को गरिमापूर्ण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करिए और इस विषय की जानकारी को साझा करने का माध्यम बनिए । प्रश्न पुछिये ? जिन कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है ऐसे कार्यस्थलों के नियोक्ता...

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