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कार्यस्थल पर सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक महिला का अधिकार है।


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा,यह सम्मेलन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थलों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक प्रयास है

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मुख्य भाषण देंगी और राष्ट्रीय कार्यस्थल सुरक्षा शपथ दिलाएंगी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल (14 फरवरी 2026) को विज्ञान भवन में 'कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एसएचई-बॉक्स)' का आयोजन कर रहा है।

यह सम्मेलन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, आंतरिक/स्थानीय समिति के अध्यक्षों और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उद्योगपतियों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, मीडिया आदि की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।

यह सम्मेलन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थलों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को मजबूत करने का एक प्रयास है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2024 को शी-बॉक्स पोर्टल को एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल, बहुभाषी एकल-खिड़की प्लेटफॉर्म के रूप में शुभारंभ किया, जिसमें सख्त गोपनीयता बरती जाती है। यह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने संबंधित आंतरिक या स्थानीय समिति को स्वचालित रूप से अग्रेषित करने और वास्तविक समय में ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके और हितधारकों को पोश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिल सके।

यह पोर्टल एक संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और कार्यस्थलों को समिति के विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और जागरूकता एवं प्रशिक्षण पहलों सहित अनुपालन संबंधी जानकारी अपलोड करने में सक्षम बनाता है।

इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन, शी-बॉक्स लोगो का अनावरण, राष्ट्रव्यापी पोश प्रशिक्षण वीडियो, सूचना एवं संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसी) सामग्री और कर्मयोगी भारत पर उपलब्ध पोश प्रशिक्षण तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा राष्ट्रीय कार्यस्थल सुरक्षा शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद उनका मुख्य भाषण होगा।

प्रमुख सत्रों में कार्यस्थल सुरक्षा अनुपालन और संस्कृति को सुदृढ़ करने पर एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन शामिल होगा, जिसमें असंगठित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्यस्थल सुरक्षा पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन चेकलिस्ट भी जारी की जाएगी ।

इस सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्रों सहित 100 से अधिक संगठनों के लगभग 1,500 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम का वेबकास्ट भी उपलब्ध होगा, जिससे लोग https://webcast.gov.in/mwcd/ लिंक पर ऑनलाइन जुड़ सकेंगे । यह सरकार का एक प्रयास है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना पोश के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अनुपालन को मजबूत करना, 'शी-बॉक्स' को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करना है।

SHe-Box महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत सुरक्षित, गोपनीय और आत्मविश्वास के साथ दर्ज करने का सशक्त माध्यम प्रदान करता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक महिला का अधिकार है। आइए, नीति-निर्माताओं, नेतृत्वकर्ताओं और परिवर्तन के अग्रदूतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सम्मेलन: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (SHe-Box) में सहभागिता करें और सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिवेश के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाएँ।

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पीके/केसी/एचएन/एचबी प्रविष्टि तिथि: 13 FEB 2026 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 2227435) आगंतुक पटल : 222

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  पहल करिये आंतरिक परिवाद समिति का गठन करवाने के लिए पहल करिये यदि आप कामकाजी महिला है तो अपने कार्यालय में इस समिति का गठन करवाईये और यदि कामकाजी महिला नहीं हैं तो अपने आस पास के कार्यस्थलों में आंतरिक परिवाद समिति बनवाने के लिए पहल करिए जानकारी मांगिये आपकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करवाना अब आपके हाथों में है क्योंकि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 आपको यह अधिकार प्रदान करता है की आप जिस भी कार्यक्षेत्र में जायेंगे वहां आपको उस कार्यक्षेत्र की आंतरिक परिवाद समिति का संरक्षण मिले इसलिए सभी कार्यस्थलों से आंतरिक परिवाद समिति गठन की जानकारी मांगिये |   भागीदारी दीजिए जिन कार्यस्थलों के नियोक्ताओं ने स्वविवेक से अपने कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया है उन कार्यस्थलों के कामकाजी माहौल को गरिमापूर्ण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करिए और इस विषय की जानकारी को साझा करने का माध्यम बनिए । प्रश्न पुछिये ? जिन कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है ऐसे कार्यस्थलों के नियोक्ता...

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