प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस योजना को (पीएमएमवीवाई) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए), २०१३ की धारा ४के प्रावधान के अनुसार लागू किया जा रहा है, जो कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर के खाते में सीधे ₹५,000/- का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। सभी पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना इस योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद राशी भी प्रोत्साहन हेतु मिलता है, जिससे औसतन एक महिला को ₹६,000/- मिलते हैं। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई के तहत ₹६,000/- का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।
आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार पीएमएमवीवाई और जेएसवाई के अलावा, एक राज्य प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना, डॉ. नंदमुरी तारक राम राव (एनटीआर)इस वैद्य सेवा को लागू कर रही है, जिसके तहत राज्य में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध सुविधाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को ₹५,000/- का भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाता है।यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवीजी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
*****एमजी/एआरएम/केपी/एसएस(रिलीज़ आईडी: 2042817) आगंतुक पटल : 144 प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2024 by PIB Delhi